जिद्दी कलम-उत्तरकाशी
चैन सिंह असवाल (सम्पादक)
जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनकी निगरानी तथा प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करने, अवैध गतिविधियों में संलिप्त सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय द्वारा जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों/थाना प्रभारियों को कडे निर्देश दिये गये हैं। निर्देशों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व मे कोतवाली उत्तरकाशी के डुण्डा क्षेत्रान्तर्गत हिस्ट्रीशाटर मीना देवी पत्नी स्व0 तोप सिंह निवासी वीरपुर डुण्डा के लगातार अवैध कच्ची शराब के कारोबार में लिप्त रहने तथा विगत वर्षों में उक्त के विरुद्ध दर्ज मुकदमो के आधार पर चौकी प्रभारी डुण्डा, उ0नि0 प्रकाश राणा द्वारा जिला मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी को उक्त महिला हिस्ट्रीशीटर के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम 1970 की धारा 3 के अन्तर्गत चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी। उक्त रिपोर्ट का सज्ञांन लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट/दण्डाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा हिस्ट्रीशीटर मीना देवी को 3 माह के लिये जिला बदर /तडीपार करने के आदेश निर्गत किये गये हैं।
आदेश के अनुपालन में उत्तरकाशी पुलिस की टीम द्वारा 12 दिसम्बर 2025 को हिस्ट्रीशीटर मीना देवी की लाउडस्पीकर के माध्यम से उद्घोषणा करवाकर 3 माह के लिये जिला बदर /तडीपार किया गया तथा स्पष्ट हिदायत दी कि 3 माह की अवधि तक जनपद उत्तरकाशी की सीमा में प्रवेश करने पर अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा अधि0 के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
उपरोक्त कार्यवाही में पुलिस टीम में
1- चौकी प्रभारी डुण्डा उ0नि0 प्रकाश राणा
2- उ0नि0 संगीता नौटियाल
3- हे0कानि0 मोहन मन्तवाडी
4- हे0कानि0 गजपाल सिह
5- हे0कानि0 रणजीत कुमार
6- म0कानि0 निर्मला
7- म0कानि0 अकिता।
आदि शामिल रहे।