जिद्दी कलम
चैन सिंह असवाल ( संपादक)
आगामी 14 मार्च.2026 को (द्वितीय शनिवार) को जिला न्यायालय उत्तरकाशी तथा सिविल जज न्यायालय पुरोला एवं बडकोट जिला उत्तरकाशी में इस प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत बैंच गठित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
उक्त लोक अदालत में आपराधिक संज्ञेय / शमनीय वाद, धारा 138 एन०आई०एक्ट, वैवाहिक वाद/ परिवार न्यायालय वाद, श्रम विवादों से सम्बन्धित सभी मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बैक वसूली वाद, बिजली, पानी के बिल (अशमनीय मामलो को छोडकर) वाद, अन्य दीवानी मामले (किराया,सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट अन्तोष सम्बन्धी वाद) आदि, राजस्व वाद जिनमें पक्षकारों के मध्य समझोता किया जा सकता है, उपरोक्त सभी मामलों का निस्तारण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्री-लिटिगेशन से सम्बन्धित शमनीय प्रकृति के मामलों को भी निपटाया जा सकता है। जैसे- चैक बाऊंस के प्रकरण, बैंक वस्ली सम्बन्धित प्रकरण, श्रम सम्बन्धित विवाद, बिजली पानी सम्बन्धी विवाद (अशमनीय को छोडकर) अन्य (शमनीय फौजदारी व दीवानी विवाद) भरण-पोषण वाद आदि मामलो का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा
उक्त लोक अदालत को सफल बनाने हेतु दिनांक 09 फरवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक एवं उत्तरकाशी प्राधिकत उत्तरकाशी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अधिकारी,कर्मचारीगणों के साथ बैठक की गयी।
